Amendment in Consumer Protection Act 2019
Amendment in Consumer Protection Act 2019:-उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता मामले विभाग ने नई दिल्ली स्थित मनक भवन में “उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में संशोधन” पर चिंतन शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में माननीय न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप साही (राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष), सुश्री निधि खरे (उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव), श्री भरत खेरा (अतिरिक्त सचिव) और श्री अनुपम मिश्रा (संयुक्त सचिव) ने भाग लिया। चिंतन शिविर में उपभोक्ता संरक्षण ढांचे को मजबूत करने और उपभोक्ता शिकायतों के शीघ्र तथा प्रभावी निवारण सुनिश्चित करने पर विचार-विमर्श किया गया। सुश्री निधि खरे ने जोर देकर कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 मामलों के निपटारे के लिए स्पष्ट समयसीमा निर्धारित करता है – नियमित मामलों के लिए तीन महीने और परीक्षण या विश्लेषण वाले मामलों के लिए पांच महीने।