27 दिसंबर 2025: Current-Affairs-27-Dec
, भारत सरकार द्वारा जारी आधिकारिक समाचार और घोषणाएं
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 8 महीने में 31 क्षेत्रों में 45 करोड़ रुपये की वापसी सुनिश्चित की
उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार की एक प्रमुख पहल, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) देश भर में उपभोक्ता शिकायतों के प्रभावी, समयबद्ध और मुकदमेबाजी-पूर्व निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
25 अप्रैल से 26 दिसंबर 2025 तक की आठ-महीने की अवधि के दौरान, हेल्पलाइन ने 31 क्षेत्रों में वापसी दावों से संबंधित 67,265 उपभोक्ता शिकायतों को संबोधित करते हुए 45 करोड़ रुपये की वापसी सुविधा प्रदान की। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत मुकदमेबाजी-पूर्व चरण में कार्य करते हुए, एनसीएच विवादों के त्वरित, सस्ते और सौहार्दपूर्ण समाधान को सक्षम बनाता है, जिससे उपभोक्ता आयोगों पर बोझ कम होता है।
क्षेत्र-वार प्रदर्शन
| क्र. | क्षेत्र | कुल शिकायतें | वापसी राशि (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 | ई-कॉमर्स | 39,965 | 32,06,80,198 |
| 2 | यात्रा और पर्यटन | 4,050 | 3,52,22,102 |
| 3 | एजेंसी सेवाएं | 957 | 1,34,97,714 |
| 4 | इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद | 635 | 1,17,25,231 |
| 5 | एयरलाइंस | 668 | 95,56,843 |
| कुल (शीर्ष 5) | 46,275 | 39,06,82,088 | |
ई-कॉमर्स क्षेत्र ने सर्वाधिक शिकायतों और वापसी की रिपोर्ट की, जिसमें 39,965 शिकायतों के परिणामस्वरूप 32 करोड़ रुपये की वापसी हुई। इसके बाद यात्रा और पर्यटन क्षेत्र का स्थान रहा, जिसमें 4,050 शिकायतें दर्ज हुईं और 3.5 करोड़ रुपये की वापसी हुई।
उपभोक्ता प्रभाव – उदाहरणात्मक मामले
एक उपभोक्ता ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से दोषपूर्ण कुर्सियां प्राप्त करने के बाद शिकायत दर्ज की। कंपनी से संपर्क करने पर, पिकअप लगातार पांच बार रद्द कर दिया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के हस्तक्षेप से, उपभोक्ता को पूर्ण वापसी मिली।
एक उपभोक्ता ने वार्षिक इंटरनेट योजना खरीदी, लेकिन कनेक्शन कभी स्थापित नहीं किया गया। चार महीने तक वापसी न मिलने के बाद, एनसीएच के हस्तक्षेप से कंपनी ने तुरंत वापसी की सुविधा प्रदान की।
एक उपभोक्ता ने प्रस्थान से 96 घंटे पहले फ्लाइट टिकट रद्द कर दिया, लेकिन कंपनी ने वापसी नहीं की। एनसीएच के त्वरित हस्तक्षेप से वापसी सफलतापूर्वक कराई गई।
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन तक पहुंच
उपभोक्ता 17 भाषाओं में टोल-फ्री नंबर 1915 के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। शिकायतें व्हाट्सएप (8800001915), एसएमएस (8800001915), ईमेल (nch-ca[at]gov[dot]in), एनसीएच ऐप, वेब पोर्टल (www.consumerhelpline.gov.in), और उमंग ऐप के माध्यम से भी जमा की जा सकती हैं।
